मसालों को ड्रग्स समझकर किया गिरफ्तार, 57 दिन जेल में रहा युवक; मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिए ₹10 लाख मुआवज़े के आदेश

मसालों को ड्रग्स समझकर किया गिरफ्तार, 57 दिन जेल में रहा युवक; मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिए ₹10 लाख मुआवज़े के आदेश

भोपाल एयरपोर्ट पर एक बड़ी प्रशासनिक गलती का मामला सामने आया है, जहां अमचूर पाउडर और गरम मसाले को ड्रग्स समझकर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 57 दिनों तक हिरासत में रहने के बाद अब Madhya Pradesh High Court ने पीड़ित को 10 लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया है।

मामला अजय सिंह नाम के व्यक्ति से जुड़ा है, जो दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे थे। रूटीन चेकिंग के दौरान CISF कर्मियों ने उनके बैग की जांच की। जांच में इस्तेमाल हुई ETD मशीन ने कथित तौर पर अमचूर पाउडर के पैकेट में 1-4 प्रतिशत हेरोइन और गरम मसाले के पैकेट में 10 प्रतिशत MDEA ड्रग होने का संकेत दिया। इसके बाद अजय सिंह को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ भोपाल के गांधी नगर थाने में FIR दर्ज कर दी गई।

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जब्त किए गए सैंपलों को पहले रीजनल फॉरेंसिक लैब भेजा गया, लेकिन पर्याप्त उपकरण न होने के कारण टेस्टिंग पूरी नहीं हो सकी। बाद में सैंपल को सेंट्रल फॉरेंसिक लैब, हैदराबाद भेजा गया। CFL की अंतिम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि पैकेट में कोई भी नशीला पदार्थ मौजूद नहीं था। इसके बाद अजय सिंह को 57 दिन बाद रिहा किया गया।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक खोट की बेंच ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही और राज्य में मानक फॉरेंसिक सुविधाओं की कमी के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि तीन महीने के भीतर पीड़ित को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाए।

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